Civil Engineering Code

Minimum Requirement for Fire Fighting Installations of a Residential and Non Residential Buildings

Minimum Requirement for Fire Fighting Installations

प्रत्येक भवन को इस प्रकार डिज़ाइन, निर्मित, सुसज्जित, रखरखाव और संचालित किया जाएगा कि यदि भवन में आग लगे  धुआ हो या घबराहट हो  तो खतरे से बचने या भागने  के लिए आवश्यक समय अवधि के दौरान पर्याप्त साधन प्रदान  किया जा सके .

तालिका 7 में प्रत्येक भवन के लिए Fire Fighting एवं  अलार्म सिस्टम की न्यूनतम  आवश्यकताओं को दर्शाया गया है

Every building shall be so designed, constructed, equipped, maintained and operated as to provide adequate means during the period of time necessary for escape or escape from the danger if there is fire, smoke or panic in the building.

Table 7 shows the minimum requirements for fire fighting and alarm systems for each building.

नोट –

1. एमओईएफए प्रणाली में ए-5 के अंतर्गत (डी) (1) (iii), सी-1 के अंतर्गत (ए) (1) (iv) और (ए) (2) तथा डी-1 से डी-5 के अंतर्गत (ए) (2) के लिए तालिका में दिए गए अधिभोगों के लिए टॉक-बैक प्रणाली तथा सार्वजनिक संबोधन प्रणाली भी शामिल होगी, ए-3 तथा ए-4 अधिभोगों को छोड़कर, जहां ये 24 मीटर तथा उससे अधिक ऊंचाई वाले भवनों के लिए प्रदान किए जाएंगे। ये 300 वर्ग मीटर से अधिक के कार पार्किंग क्षेत्रों तथा बहु-स्तरीय कार पार्किंग में भी प्रदान किए जाएंगे, चाहे उनका क्षेत्र कुछ भी हो।

2. कार पार्किंग क्षेत्र में स्वचालित पहचान तथा अलार्म प्रणाली प्रदान किए जाने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि, ऐसी पहचान प्रणाली कार पार्किंग के अन्य क्षेत्रों जैसे विद्युत कक्ष, केबिन तथा अन्य क्षेत्रों में आवश्यक होगी।

3. ए-1 तथा ए-2 अधिभोगों के लिए 15 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले भवनों की अनुमति नहीं दी जाएगी।

4. बेसमेंट में स्थापित करना आवश्यक है, यदि बेसमेंट का क्षेत्रफल 200 m2 से अधिक है।

5. बेसमेंट क्षेत्रफल 200 m2 से अधिक है तो प्रदान करना आवश्यक है।

6. बेसमेंट क्षेत्रफल 200 m2 से अधिक होने पर कोष्ठक में दिया गया अतिरिक्त मान जोड़ा जाएगा

7. दो मंजिलों (ग्राउंड + 1) से अधिक वाली इमारतों के लिए प्रदान करना आवश्यक है।

8. 15 मीटर और उससे अधिक ऊंचाई वाली इमारतों के लिए प्रदान करना आवश्यक है।

9. स्प्रिंकलर को भूमिगत स्थिर जल भंडारण टैंक और छत टैंक दोनों से पानी दिया जाएगा।

10. पंपों के सेट की आवश्यक संख्या प्रदान करें, जिनमें से प्रत्येक में  280 लीटर/मिनट की क्षमता वाला एक इलेक्ट्रिक और एक डीजल पंप (स्टैंड बाय) और 180 लीटर/मिनट की क्षमता वाला एक इलेक्ट्रिक पंप हो (नोट 22 और 23 भी देखें)।

11. पंपों के सेट की आवश्यक संख्या प्रदान करें, जिनमें से प्रत्येक में  280 लीटर/मिनट की क्षमता वाले दो इलेक्ट्रिक और एक डीजल पंप (स्टैंड बाय) और 180 लीटर/मिनट की क्षमता वाले दो इलेक्ट्रिक पंप शामिल हों (नोट 22 और 23 भी देखें)।

12. पंपों के सेट की आवश्यक संख्या प्रदान करें, जिनमें से प्रत्येक में  850 लीटर/मिनट की क्षमता वाले दो इलेक्ट्रिक और एक डीजल पंप (स्टैंड बाय) और 180 लीटर/मिनट की क्षमता वाले दो इलेक्ट्रिक पंप शामिल हों  (नोट 22 और 23 भी देखें)।

13. 60 मीटर या उससे अधिक ऊँची इमारतों में निचले स्तरों पर उच्च दबाव का अनुभव होने की संभावना है और इसलिए, मल्टी-स्टेज, मल्टी-आउटलेट पंप (दबाव क्षेत्र बनाने वाले) या वैरिएबल फ़्रीक्वेंसी ड्राइव पंप या किसी अन्य समतुल्य व्यवस्था पर विचार करने की सिफारिश की जाती है।

14. पंपों के सेट की आवश्यक संख्या उपलब्ध कराएं, जिनमें से प्रत्येक में 1620 लीटर/मिनट क्षमता का एक इलेक्ट्रिक और एक डीजल पंप (स्टैंड बाय) तथा 180 लीटर/मिनट क्षमता का एक इलेक्ट्रिक पंप हो (चित्र 11 देखें) (नोट 22 और 23 भी देखें)।

15. एक से अधिक मंजिल वाली इमारतों के लिए उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता है।

16. ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी और ग्रुप एफ के अधिभोगों के लिए 30 मीटर से अधिक ऊंचाई वाली इमारतों की अनुमति नहीं दी जाएगी।

17. ग्रुप जी औद्योगिक इमारतों के लिए इस तालिका में दी गई आवश्यकताएं लघु उद्योग इकाइयों के लिए हैं। अन्य उद्योगों के लिए आवश्यकताओं को प्रासंगिक भारतीय मानकों के आधार पर और स्थानीय अग्निशमन अधिकारियों के परामर्श से तैयार करना होगा।

18. जी-1 और जी-2 अधिभोगों के लिए 18 मीटर से अधिक ऊंचाई वाली इमारतों की अनुमति नहीं दी जाएगी।

19. जी-3 अधिभोगों के लिए 15 मीटर से अधिक ऊंचाई वाली इमारतों की अनुमति नहीं दी जाएगी।

20. ग्रुप एच और ग्रुप जे के लिए 15 मीटर से अधिक ऊंचाई वाली इमारतों को अनुमति नहीं दी जाएगी। हालांकि, 45 मीटर से अधिक ऊंचाई वाली इमारतों को मल्टी-लेवल कार पार्किंग (एमएलसीपी) के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी।

21. पंप की क्षमता इमारत के कवर किए गए क्षेत्र पर आधारित होगी।

22. प्रत्येक 100 हाइड्रेंट या उसके हिस्से के लिए पंप का एक सेट प्रदान किया जाएगा, जिसमें अधिकतम दो सेट होंगे। एक से अधिक पंप सेट की स्थापना के मामले में, दोनों पंप सेट को उनके डिलीवरी हेडर पर आपस में जोड़ा जाएगा।

23. पंपों के अतिरिक्त सेट के प्रावधान के विकल्प के रूप में, एक ही क्षमता के अतिरिक्त डीजल पंप प्रदान करके और पंपों के एक सेट के लिए आवश्यकतानुसार पानी की टंकी की क्षमता को दोगुना करके उद्देश्य पूरा किया जा सकता है।

24. स्थानीय प्राधिकरण की आवश्यकता के अनुसार पहाड़ी क्षेत्रों, औद्योगिक क्षेत्रों या आवश्यकतानुसार ड्राई राइजर का उपयोग किया जा सकता है।

 

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