बिहार सरकार , पथ निर्माण विभाग के अधिसूचना संख्या प्रo /स्थाo- नियुक्ति 01-01/2018 /5565 दिनांक 09.11.2022 द्वारा बिहार अभियंत्रण सेवा वर्ग-II भर्ती नियमावली, 2009 में संशोधन किया गया है . इस भर्ती नियमावली में सहायक अभियंता (सिविल /यांत्रिक /विद्युत् ) की भर्ती सरकार के विभिन्न विभागों में कैसे की जाएगी , की चर्चा की गयी है . बिहार अभियंत्रण सेवा वर्ग-II भर्ती (संशोधन) नियमावली 2022 निम्नलिखित है –
भारतीय संविधान के अनुच्छेद-309 के परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल एतद् द्वारा बिहार अभियंत्रण सेवा वर्ग-II भर्ती नियमावली, 2019 में संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते है :-
1. संक्षिप्त नाम विस्तार एवं प्रारम्भ-
(1) यह नियमावली “बिहार अभियंत्रण सेवा वर्ग-II भर्ती (संशोधन) नियमावली, 2022″ कही जा सकेगी ।
(2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।
(3) यह बिहार अभियंत्रण सेवा वर्ग-II भर्ती नियमावली, 2019 के प्रवृत्त होने की तिथि अर्थात दिनाक 06.03.2019 से प्रवृत्त होगा।
2. बिहार अभियंत्रण सेवा वर्ग-II भर्ती नियमावली, 2019 के नियम-8 में संशोधन-
उक्त नियमावली के नियम-8 (4) के उपरान्त नियम-8 (5) निम्नवत् जोड़ा जायेगा :-
“8(5) चयन का आधार-
(i) सहायक अभियंता (सिविल /यांत्रिक / विद्युत) संवर्ग के मूल कोटि सहायक अभियंता (सिविल/यांत्रिक / विद्युत) के पदों पर नियुक्ति हेतु चयन आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा में प्राप्त अंक एवं संविदा के आधार पर किये गये कार्य की अधिमानता की
गणना कर आयोग द्वारा किया जाएगा। संविदा के आधार पर किये गये कार्य की अधिमानता के लिए बिहार राज्य के अन्तर्गत सभी सरकारी /गैर-निजी (केन्द्र सरकार, पंचायत, नगर निकाय आदि) कार्यालयों /संस्थानों का कार्य अनुभव मान्य होगा। संविदा के आधार पर सहायक अभियंता (सिविल /यांत्रिक / विद्युत) के पद पर कार्य करने का अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी, जो इस संवर्ग में भर्ती की अर्हता पूरी करते हैं, को चयन में इस नियम के उप नियम (7) के अनुसार अतिरिक्त अंक देकर अधिमानता दी जाएगी।
(ii) अभ्यर्थियों की मेधा सूची निम्नलिखित आधार पर तैयार की जाएगी :-
| पूर्णांक | |
| (क) आयोग द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा में प्राप्त अंको की अधिमानता | 75 अंक |
| (ख) संविदा के आधार पर कार्य के निमित अधिकतम अधिमानता (प्रति कार्यरत वर्ष के लिए 5 अंक जिसकी अधिकतम सीमा 25 अंक होगी। किसी वर्ष के अंश के लिए कार्यरत दिवसों की संख्या में संख्या 5 से गुणा करने के पश्चात् 365 से भाग देकर प्राप्त अनुपातिक अंक जोड़ा जाएगा)। | 25 अंक |
| कुल | 100 अंक |
नोट :- परीक्षा के अंक की अधिमानता की गणना के लिए परीक्षा में प्राप्त अंकों के प्रतिशत में 0.75 से गुणा कर प्राप्त किया जाएगा।
अर्थात अधिमानता अंक = (परीक्षा में प्राप्त अंक÷परीक्षा के कुल अंक) × 75
(iii) संविदा के आधार पर पूर्व से नियोजित सहायक अभियंताओं (सिविल /यांत्रिक » विद्युत) कोअधिकतम उम्र सीमा में संविदा पर कार्य की गयी अवधि के समतुल्य अवधि की छूट दी जायेगी। अधिकतम उम्र सीमा में उक्त छूट के लिए बिहार राज्य के अन्तर्गत सभी सरकारी / गैर-निजी (केन्द्र सरकार, पंचायत, नगर निकाय आदि) कार्यालयों / संस्थानों का कार्य अनुभव मान्य होगा। संविदा के आधार पर कार्यरत अवधि का विनिश्चय संबंधित नियंत्री पदाधिकारी द्वारा निर्गत वेतन भुगतान प्रमाण-पत्र के आधार पर किया जाएगा। इस हेतु आयोग द्वारा प्रकाशित विज्ञापन में अंकित कट-ऑफ डेट तक की अवधि की गणना कार्य अनुभव के लिए की जा सकेगी |
बिहार राज्यपाल के आदेश से
ह० /-
(प्रत्यय अमृत)
अपर मुख्य सचिव |
उक्त अधिसूचना का पीडीऍफ़ डाउनलोड करने के लिए निचे दिए गए लिंक पर क्लिक करे
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